Saturday, July 27, 2024
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विज्ञापन चलवाने के लिए एमसीएमसी से लेनी होगी अनुमति

बिना अनुमति विज्ञापन चलवाने पर होगी नियमानुसार कार्रवाई

एमसीएमसी कमेटी देगी विज्ञापन की अनुमति चुनाव में उतारे गए उम्मीदवारों को टीवी चैनल, केबल, इंटरनेट मीडिया आदि पर चलाए जाने वाले विज्ञापनों के लिए पहले मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) की तरफ से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही प्रत्याशी विज्ञापन मीडिया में चलवा सकेंगे । एमसीएमसी कमेटी के अध्यक्ष/ जिलाधिकारी आलोक सिंह ने बताया कि एमसीएमसी का कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट में बनाया गया है। जहां से उम्मीदवार विज्ञापन आदि की अनुमति ले सकता है। इसके अलावा उम्मीदवार की टीवी न्यूज चैनल, पेपर और इंटरनेट मीडिया पर चलने वाली खबरें आदि पर पल-पल की नजर रखी जा रही है। कंट्रोल रूम में 24 घंटे नजर रखने के लिए स्टाफ तैनात है। कंट्रोल रूम में इलेक्ट्रोनिक मीडिया न्यूज चैनल सेक्शन, न्यूज पेपर सेक्शन और इंटरनेट मीडिया सेक्शन बनाया गया है। विभिन्न टीवी चैनलों पर चलने वाली न्यूज लगातार तैनात कर्मचारियों द्वारा देखी जा रही है।

चुनाव आयोग की टीम इस बार खास तौर पर इंटरनेट मीडिया पर भी नजर रखे हुए है। इंटरनेट मीडिया पर जो भी विज्ञापन चलते हैं, उसकी निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया एवं नेटवर्किंग साइटों पर भी विज्ञापन चलाने के लिए कमेटी से अनुमति लेनी होगी। उम्मीदवारों को जो भी विज्ञापन चलाना होगा, वह चेक किया जाएगा और उसके बाद उसे चलाने की परमिशन दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो सम्बंधित पर कार्रवाई होगी।

जिला सूचना कार्यालय द्वारा प्रसारित

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